प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): आपका अपना घर बनाने का सपना कैसे करें साकार? (Pradhan Mantri Awas Yojana: How to Fulfill Your Dream of Owning a Home?)
हर भारतीय का सपना – अपना पक्का घर (Every Indian’s Dream – Own Pucca House)
क्या आपने कभी अपने परिवार के लिए एक अपना घर (own home) होने का सपना देखा है? एक ऐसी जगह जहाँ आप सुरक्षित महसूस करें, जहाँ आपके बच्चे खेल सकें और जहाँ आपकी यादें बन सकें? भारत में, अपना पक्का घर होना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक सपना है, एक emotional aspiration है। लाखों परिवारों के लिए, यह सपना आर्थिक बाधाओं (financial constraints) के कारण अक्सर अधूरा रह जाता है। लेकिन, भारत सरकार ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है – प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY)।
यह सिर्फ एक सरकारी scheme नहीं है; यह लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक अवसर है। 2015 में शुरू की गई, PMAY का मुख्य लक्ष्य “Housing for All by 2022” के विजन को साकार करना था, जिसे अब आगे बढ़ाकर “Housing for All” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जारी रखा गया है। यह योजना शहरी (Urban) और ग्रामीण (Rural) दोनों क्षेत्रों में गरीब और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास (affordable housing) प्रदान करने पर केंद्रित है।
इस comprehensive guide में, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के हर पहलू पर गहराई से जानकारी देंगे। हम समझेंगे कि यह योजना क्या है, इसके क्या benefits हैं, कौन इसके लिए eligible है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको पूरी जानकारी देना है ताकि आप इस scheme का लाभ उठा सकें और अपने सपनों का घर बना सकें। तो, आइए जानते हैं कि कैसे यह योजना आपके housing dream को पूरा करने में मदद कर सकती है।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है? (What is Pradhan Mantri Awas Yojana – PMAY?)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख initiative है जिसका उद्देश्य देश के सभी पात्र नागरिकों को affordable housing प्रदान करना है। इस योजना को जून 2015 में launch किया गया था। इसका core idea यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार pucca house के बिना न रहे।
PMAY के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives of PMAY)
- सभी के लिए आवास (Housing for All): योजना का प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र शहरी और ग्रामीण गरीबों को affordable pucca houses प्रदान करना है।
- गरीबी उन्मूलन (Poverty Alleviation): आवास प्रदान करके, यह योजना लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और गरीबी को कम करने में भी मदद करती है।
- शहरी और ग्रामीण विकास (Urban and Rural Development): यह योजना न केवल घरों का निर्माण करती है, बल्कि इसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में infrastructure development को भी बढ़ावा मिलता है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण (Women Empowerment): इस योजना के तहत घरों का स्वामित्व (ownership) परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या सह-स्वामित्व (co-ownership) में दिया जाता है, जिससे महिलाओं का empowerment होता है।
- पर्यावरण-मित्र निर्माण (Environment-Friendly Construction): योजना eco-friendly construction methods और sustainable materials के उपयोग को बढ़ावा देती है।
PMAY के Components/पंख (Wings/Components of PMAY)
PMAY को दो मुख्य components में विभाजित किया गया है ताकि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जा सके:
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-Urban)
यह component शहरी क्षेत्रों में eligible families को आवास प्रदान करने पर केंद्रित है। इसे चार मुख्य उप-योजनाओं (sub-schemes) में विभाजित किया गया है:

- i. Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS):
- यह PMAY-U का सबसे लोकप्रिय component है।
- इसके तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS), निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG), और मध्यम आय वर्ग (Middle Income Group – MIG I & MIG II) के लोगों को घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए home loan पर ब्याज सब्सिडी (interest subsidy) प्रदान की जाती है।
- EWS: वार्षिक पारिवारिक आय (Annual household income) ₹3 लाख तक। ₹6 लाख तक के loan पर 6.5% की सब्सिडी।
- LIG: वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक। ₹6 लाख तक के loan पर 6.5% की सब्सिडी।
- MIG I: वार्षिक पारिवारिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक। ₹9 लाख तक के loan पर 4% की सब्सिडी।
- MIG II: वार्षिक पारिवारिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक। ₹12 लाख तक के loan पर 3% की सब्सिडी।
- यह सब्सिडी upfront प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ है कि loan amount से सब्सिडी की राशि कम कर दी जाती है, जिससे आपकी मासिक EMI कम हो जाती है।
- ii. In-situ Slum Redevelopment (ISSR):
- यह उन झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए है जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
- इसका उद्देश्य private sector की भागीदारी से झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्विकास (redevelopment) करना है, जिससे उन्हें वहाँ के निवासियों के लिए pucca houses में बदला जा सके।
- केंद्र सरकार प्रति घर ₹1 लाख की financial assistance प्रदान करती है।
- iii. Affordable Housing in Partnership (AHP):
- यह उन EWS परिवारों के लिए है जो private या public sector के साथ साझेदारी में बने घरों को खरीदते हैं।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (States/UTs) private sector के साथ मिलकर ऐसे आवास परियोजनाओं (housing projects) को बढ़ावा देते हैं।
- केंद्र सरकार प्रति घर ₹1.5 लाख तक की financial assistance प्रदान करती है।
- iv. Beneficiary-Led Construction/Enhancement (BLC/BLC-E):
- यह उन EWS परिवारों के लिए है जिनके पास अपनी ज़मीन है लेकिन वे उस पर घर बनाने में असमर्थ हैं।
- या फिर जिनके पास पहले से ही kaccha house है और वे उसे pucca house में अपग्रेड करना चाहते हैं।
- केंद्र सरकार प्रति घर ₹1.5 लाख तक की financial assistance प्रदान करती है ताकि वे अपने घरों का निर्माण या विस्तार कर सकें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-Gramin)
यह component ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले इसे Indira Awaas Yojana (IAY) के नाम से जाना जाता था, जिसे PMAY-G के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

- मुख्य उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले सभी पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ pucca houses प्रदान करना।
- वित्तीय सहायता (Financial Assistance): केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर financial assistance प्रदान करती हैं।
- मैदानी क्षेत्रों (Plain areas) में unit assistance ₹1.20 लाख तक।
- पहाड़ी क्षेत्रों (Hilly areas)/कठिन क्षेत्रों (Difficult areas)/एकीकृत कार्य योजना (Integrated Action Plan – IAP) जिलों में unit assistance ₹1.30 लाख तक।
- अतिरिक्त सुविधाएँ (Additional Facilities): इस योजना के तहत घर में toilet बनाने के लिए Swachh Bharat Mission (Gramin) के तहत ₹12,000 की सहायता भी दी जाती है। MNREGA के तहत 90-95 दिनों के अकुशल श्रम (unskilled labor) के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।
- लाभार्थी का चयन (Beneficiary Selection): लाभार्थियों का चयन Socio Economic Caste Census (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभा (Gram Sabha) द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले।
PMAY सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है; यह एक सामाजिक transformation का tool है जो लाखों भारतीयों के जीवन को सीधे प्रभावित कर रहा है। इसके विभिन्न components यह सुनिश्चित करते हैं कि हर ज़रूरतमंद परिवार को, चाहे वे शहरी हों या ग्रामीण, उनकी परिस्थितियों के अनुसार सहायता मिल सके।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ: आपको क्या मिलेगा? (Benefits of Pradhan Mantri Awas Yojana: What Will You Get?)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केवल घर उपलब्ध कराने से कहीं ज़्यादा है; यह कई financial और social benefits प्रदान करती है जो लाभार्थियों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। आइए इन लाभों को विस्तार से समझते हैं:

वित्तीय लाभ (Financial Benefits)
PMAY का सबसे बड़ा attraction इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है, खासकर CLSS component के तहत:
- ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy):
- यह home loan पर ब्याज दरों में सीधी कमी है। जैसा कि हमने पहले देखा, यह EWS, LIG, MIG I, और MIG II श्रेणियों के लिए 3% से 6.5% तक हो सकती है।
- उदाहरण: अगर आप LIG category में हैं और ₹6 लाख का home loan लेते हैं, तो आपको इस राशि पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी आपको loan tenure के दौरान मिलने वाले कुल ब्याज को कम कर देती है, जिससे loan amount बहुत कम हो जाती है।
- यह सब्सिडी Net Present Value (NPV) के आधार पर अधिकतम 20 साल की loan tenure के लिए गणना की जाती है, और upfront क्रेडिट के रूप में आपके loan account में जमा की जाती है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी मासिक EMI (Equated Monthly Installment) कम हो जाती है, जिससे घर खरीदना अधिक किफायती हो जाता है।
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (Direct Financial Assistance):
- ISSR और BLC/BLC-E components के तहत, केंद्र सरकार सीधे पात्र लाभार्थियों को ₹1 लाख से ₹1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यह उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद है जिनके पास अपनी ज़मीन है लेकिन घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, या जो अपनी मौजूदा kaccha house को upgrade करना चाहते हैं।
- किफायती आवास विकल्प (Affordable Housing Options):
- AHP component के तहत, सरकार और निजी डेवलपर्स की साझेदारी से कम लागत वाले घर बनाए जाते हैं, जो EWS परिवारों के लिए affordable होते हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि घर की लागत ही कम रहे, जिससे वित्तीय बोझ कम हो।
सामाजिक लाभ (Social Benefits)
वित्तीय सहायता के अलावा, PMAY के कई महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ भी हैं:
- जीवन स्तर में सुधार (Improved Standard of Living):
- Pucca house मिलने से परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिलता है। Kaccha houses में रहने वाले परिवारों को मौसमी आपदाओं (seasonal calamities) और खराब स्वच्छता (poor sanitation) जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- पक्के घर में रहने से बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण (Women Empowerment):
- जैसा कि उल्लेख किया गया है, PMAY के तहत घर का स्वामित्व महिला मुखिया या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होता है। यह महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
- यह उन्हें परिवार और समाज में अधिक सम्मान और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- बच्चों के लिए बेहतर वातावरण (Better Environment for Children):
- एक सुरक्षित और स्थिर घर बच्चों को बेहतर शिक्षा और विकास के अवसर प्रदान करता है।
- उन्हें पढ़ने और खेलने के लिए एक उचित जगह मिलती है, जिससे उनके समग्र विकास में मदद मिलती है।
- सामाजिक सुरक्षा और सम्मान (Social Security and Dignity):
- अपना घर होना एक परिवार को सामाजिक सुरक्षा और समाज में सम्मान दिलाता है।
- यह उन्हें बेघर होने के डर से मुक्त करता है और एक स्थिर जीवन जीने में मदद करता है।
- रोजगार सृजन (Employment Generation):
- घरों के निर्माण से निर्माण क्षेत्र (construction sector) में बड़े पैमाने पर employment opportunities पैदा होती हैं।
- राजमिस्त्री (masons), बढ़ई (carpenters), मजदूर (laborers) आदि जैसे श्रमिकों को काम मिलता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास (Development of Urban and Rural Areas):
- योजना के तहत नए घरों के निर्माण से शहरों और गाँवों में infrastructure (जैसे सड़कें, पानी, बिजली) का भी विकास होता है।
- यह समग्र क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है।
PMAY सिर्फ ईंट और मोर्टार का घर नहीं बना रहा है; यह लाखों भारतीयों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य का निर्माण कर रहा है। इसके बहुआयामी लाभ इसे भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक बनाते हैं।
3. PMAY के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria for PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ उठाने के लिए कुछ विशिष्ट eligibility criteria हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि योजना का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

सामान्य पात्रता मानदंड (General Eligibility Criteria)
ये मानदंड PMAY-Urban और PMAY-Gramin दोनों के लिए सामान्य हैं:
- कोई पक्का घर नहीं (No Pucca House):
- आवेदन करने वाले परिवार के किसी भी सदस्य (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई pucca house नहीं होना चाहिए।
- यह योजना उन लोगों के लिए है जो बेघर हैं, कच्चे घर में रहते हैं, या जिनके पास पर्याप्त आवास नहीं है।
- सरकारी सहायता प्राप्त न हो (No Prior Government Assistance):
- आवेदन करने वाले परिवार को पहले भारत सरकार की किसी भी अन्य आवास योजना के तहत केंद्रीय सहायता (central assistance) प्राप्त नहीं हुई होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लाभ का दोहराव न हो (no duplication of benefits)।
- लाभार्थी परिवार में शामिल (Beneficiary Family Definition):
- एक लाभार्थी परिवार में पति (husband), पत्नी (wife), और अविवाहित बच्चे (unmarried children) शामिल होते हैं।
- परिवार के कमाऊ सदस्य (earning member) को अलग इकाई के रूप में नहीं माना जाता, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित।
आय वर्ग के आधार पर विशिष्ट मानदंड (Specific Criteria Based on Income Categories)
PMAY-U में, CLSS component के तहत आय वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section – EWS):
- पारिवारिक वार्षिक आय: ₹3 लाख तक।
- लाभ: ₹6 लाख तक के home loan पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
- घर का आकार (Carpet Area): 30 वर्ग मीटर (लगभग 323 वर्ग फुट) तक।
- निम्न आय वर्ग (Low Income Group – LIG):
- पारिवारिक वार्षिक आय: ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- लाभ: ₹6 लाख तक के home loan पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
- घर का आकार (Carpet Area): 60 वर्ग मीटर (लगभग 646 वर्ग फुट) तक।
- मध्यम आय वर्ग I (Middle Income Group – MIG I):
- पारिवारिक वार्षिक आय: ₹6 लाख से ₹12 लाख तक।
- लाभ: ₹9 लाख तक के home loan पर 4% की ब्याज सब्सिडी।
- घर का आकार (Carpet Area): 160 वर्ग मीटर (लगभग 1722 वर्ग फुट) तक।
- मध्यम आय वर्ग II (Middle Income Group – MIG II):
- पारिवारिक वार्षिक आय: ₹12 लाख से ₹18 लाख तक।
- लाभ: ₹12 लाख तक के home loan पर 3% की ब्याज सब्सिडी।
- घर का आकार (Carpet Area): 200 वर्ग मीटर (लगभग 2153 वर्ग फुट) तक।
नोट:
- EWS और LIG के लिए, CLSS benefits को 2024 के अंत तक बढ़ा दिया गया था। MIG I और MIG II के लिए CLSS component 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था, लेकिन AHP और BLC जैसे अन्य components अभी भी जारी हैं। नवीनतम updates के लिए हमेशा official website की जाँच करें।
- घर का स्वामित्व परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या सह-स्वामित्व (co-ownership) में होना चाहिए, जब तक कि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो।
PMAY-ग्रामीण के लिए अतिरिक्त मानदंड (Additional Criteria for PMAY-Gramin)
PMAY-G के लिए लाभार्थी का चयन Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। SECC data उन परिवारों को प्राथमिकता देता है जो:
- बेघर (Homeless) हैं।
- एक या दो कमरों वाले कच्चे घर (Kutcha houses with one or two rooms) में रहते हैं जिनकी दीवारें और छत कच्ची हैं।
- Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Minorities, और अन्य वंचित समूहों (deprived groups) से संबंधित हैं।
- जिनके पास कोई motorized vehicle, fishing boat या agricultural equipment नहीं है।
- जिनके पास Kisan Credit Card की सीमा ₹50,000 से अधिक नहीं है।
- जो कोई government employee नहीं हैं और जिनकी मासिक आय ₹10,000 से कम है।
अतिरिक्त: Gram Sabha की सूची में शामिल होना भी PMAY-G के लिए एक महत्वपूर्ण criterion है। ग्राम सभा अंतिम रूप से यह सत्यापित करती है कि सूचीबद्ध परिवार वास्तविक लाभार्थी हैं।
इन eligibility criteria को ध्यान से समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि आप इन मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप अपने सपनों के घर की दिशा में अगला कदम बढ़ा सकते हैं।
4. PMAY के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply for PMAY?)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन प्रक्रिया को जितना संभव हो उतना सरल बनाने की कोशिश की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आप online या offline दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Application Process)
PMAY-Urban के लिए online application सबसे आम तरीका है। स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (Step-by-Step Guide):
- Official PMAY Website पर जाएँ (Visit the Official PMAY Website):
- सबसे पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की official website पर जाएँ: pmaymis.gov.in
- यह website बहुत user-friendly है और इसमें सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध है।
- ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें (Click on ‘Citizen Assessment’):
- Homepage पर आपको ‘Citizen Assessment’ नाम का एक option मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- यहाँ आपको दो मुख्य options दिखेंगे:
- ‘Benefit under 3 components’: उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है या जो CLSS का लाभ लेना चाहते हैं।
- ‘Beneficiary Led Construction/Enhancement (BLC/BLC-E)’: उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन है और वे घर बनाना या सुधारना चाहते हैं।
- अपनी स्थिति के अनुसार सही option चुनें।
- Aadhaar Details दर्ज करें (Enter Aadhaar Details):
- आपको अपना 12 अंकों का Aadhaar Number और अपना नाम दर्ज करने के लिए कहा जाएगा जैसा कि आपके Aadhaar card पर है।
- Terms and Conditions को स्वीकार करें और ‘Check’ पर क्लिक करें।
- यह Aadhaar verification process के लिए है।
- Application Form भरें (Fill the Application Form):
- एक बार जब आपका Aadhaar verified हो जाता है, तो PMAY application form खुल जाएगा।
- इस form में आपको अपनी personal details, जैसे:
- नाम, पिता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति (Marital Status)
- वर्तमान पता और स्थायी पता (Current and Permanent Address)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- पारिवारिक आय (Household Income) और आय वर्ग (Income Category – EWS/LIG/MIG)
- परिवार के सदस्यों का विवरण (Details of Family Members)
- बैंक खाते का विवरण (Bank Account Details)
- क्या आपके पास कोई pucca house है? (नहीं पर टिक करें)
- सभी जानकारी ध्यान से और सही-सही भरें। कोई भी गलत जानकारी आपके आवेदन को रद्द कर सकती है।
- Application Submit करें (Submit the Application):
- सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, ‘Save’ या ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- Submit करने के बाद, आपको एक application number या acknowledgement receipt मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यह आपके आवेदन की स्थिति को track करने में मदद करेगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
जो लोग online apply नहीं कर सकते, उनके लिए offline application का भी विकल्प है:
- Common Service Centers (CSCs) पर जाएँ (Visit Common Service Centers):
- आप अपने नज़दीकी Common Service Center (CSC) पर जा सकते हैं। ये centers पूरे देश में उपलब्ध हैं और सरकारी सेवाओं के लिए एक platform प्रदान करते हैं।
- वहाँ के कर्मचारी आपको PMAY application form भरने में मदद करेंगे।
- फॉर्म भरें और जमा करें (Fill and Submit the Form):
- आपको CSC पर एक PMAY application form मिलेगा।
- इस form को आवश्यक विवरणों के साथ भरें।
- आपको ₹25 + GST का एक मामूली शुल्क देना होगा।
- अपने documents की copies के साथ form को जमा करें।
- Bank या Housing Finance Companies (HFCs) के माध्यम से (Through Banks or Housing Finance Companies):
- अगर आप CLSS component के तहत home loan पर सब्सिडी चाहते हैं, तो आप सीधे किसी भी scheduled commercial bank, housing finance company (HFC), या regional rural bank (RRB) से संपर्क कर सकते हैं।
- ये institutions आपको CLSS subsidy के लिए आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे जब आप home loan के लिए आवेदन करेंगे।
PMAY-ग्रामीण के लिए आवेदन (Applying for PMAY-Gramin)
PMAY-G के लिए आवेदन प्रक्रिया थोड़ी अलग है:
- Gram Sabha द्वारा पहचान (Identification by Gram Sabha): PMAY-G के तहत, लाभार्थियों की पहचान Socio Economic Caste Census (SECC) 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके की जाती है।
- प्राथमिकता सूची (Priority List): ग्राम सभा इस SECC list को सत्यापित करती है और एक priority list बनाती है जिसमें सबसे ज़रूरतमंद परिवारों को शामिल किया जाता है।
- स्वयं आवेदन नहीं (No Self-Application): PMAY-G के लिए आप सीधे online आवेदन नहीं कर सकते जैसे PMAY-U के लिए कर सकते हैं। यह Gram Sabha और स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें (Contact Local Authorities): यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और पात्र हैं, तो आप अपने ग्राम प्रधान (Gram Pradhan), पंचायत अधिकारी (Panchayat Officer) या खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer – BDO) से संपर्क कर सकते हैं ताकि यह पुष्टि हो सके कि आपका नाम SECC list में है और आप लाभ के लिए पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित documents की आवश्यकता होगी (यह सूची component के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है):
- पहचान का प्रमाण (Proof of Identity): आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी (Voter ID), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)।
- पते का प्रमाण (Proof of Address): आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल (Electricity Bill), पानी का बिल (Water Bill)।
- आय का प्रमाण (Proof of Income): पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट (Bank Statements), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) या सैलरी स्लिप (Salary Slips), फॉर्म 16 (Form 16) / आईटीआर (ITR) कॉपी।
- संपत्ति के दस्तावेज़ (Property Documents): यदि आप निर्माण या विस्तार के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ज़मीन के मालिकाना हक के दस्तावेज़ (Property Ownership Documents)।
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): यदि आप SC/ST/OBC श्रेणी से संबंधित हैं।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) प्रमाण पत्र: यदि आप इस श्रेणी के तहत लाभ चाहते हैं।
- घोषणा पत्र (Affidavit): यह सत्यापित करते हुए कि आपके पास या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कोई pucca house नहीं है।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photographs): आवेदक की।
इन सभी documents को तैयार रखना आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाता है। सही और पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना आपकी स्वीकृति की संभावनाओं को बढ़ाता है।
5. PMAY आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें? (How to Track PMAY Application Status?)
एक बार जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन कर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप अपने आवेदन की स्थिति (status) जानना चाहेंगे। PMAY website यह सुविधा प्रदान करती है जिससे आप अपने आवेदन को online track कर सकते हैं।
PMAY आवेदन स्थिति को Track करने के चरण (Steps to Track PMAY Application Status)
आप दो मुख्य तरीकों से अपने PMAY आवेदन की स्थिति को track कर सकते हैं:
1. Assessment ID के माध्यम से (Via Assessment ID)
जब आप online application submit करते हैं, तो आपको एक unique Assessment ID या Application Number मिलता है। यह आपके आवेदन को track करने का सबसे सीधा तरीका है।
- Official PMAY Website पर जाएँ (Visit the Official PMAY Website):
- pmaymis.gov.in पर जाएँ।
- ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें (Click on ‘Citizen Assessment’):
- Homepage पर ‘Citizen Assessment’ tab पर क्लिक करें।
- ‘Track Your Assessment Status’ चुनें (Select ‘Track Your Assessment Status’):
- अब आपको ‘Track Your Assessment Status’ का option मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- ‘By Assessment ID’ चुनें (Choose ‘By Assessment ID’):
- यहाँ आपको दो options दिखेंगे: ‘By Name, Father’s Name & Mobile Number’ और ‘By Assessment ID’।
- ‘By Assessment ID’ का चयन करें।
- Assessment ID और Mobile Number दर्ज करें (Enter Assessment ID and Mobile Number):
- अपना Assessment ID और registered mobile number दर्ज करें।
- ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- Status देखें (View Status):
- आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (current status) स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। यह दिखाएगा कि आपका आवेदन किस stage में है (जैसे Submitted, Under Process, Approved, Rejected)।
2. नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर के माध्यम से (Via Name, Father’s Name & Mobile Number)
यदि आपके पास अपना Assessment ID नहीं है या आप उसे भूल गए हैं, तो आप अपनी कुछ व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके भी status track कर सकते हैं।
- Official PMAY Website पर जाएँ (Visit the Official PMAY Website):
- pmaymis.gov.in पर जाएँ।
- ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें (Click on ‘Citizen Assessment’):
- Homepage पर ‘Citizen Assessment’ tab पर क्लिक करें।
- ‘Track Your Assessment Status’ चुनें (Select ‘Track Your Assessment Status’):
- इस पर क्लिक करें।
- ‘By Name, Father’s Name & Mobile Number’ चुनें (Choose ‘By Name, Father’s Name & Mobile Number’):
- यह option चुनें।
- विवरण दर्ज करें (Enter Details):
- आपको अपना राज्य (State), ज़िला (District), शहर (City/Town), अपना नाम (जैसा Aadhaar पर है), पिता का नाम, और registered mobile number दर्ज करना होगा।
- सुनिश्चित करें कि आप वही विवरण दर्ज करें जो आपने आवेदन form में भरे थे।
- ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- Status देखें (View Status):
- आपका आवेदन status स्क्रीन पर दिखाई देगा।
PMAY-ग्रामीण आवेदन की स्थिति को Track करना (Tracking PMAY-Gramin Application Status)
PMAY-G के लिए आवेदन स्थिति track करने की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है क्योंकि लाभार्थी का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।
- PMAY-G Official Website पर जाएँ (Visit PMAY-G Official Website):
- pmayg.nic.in पर जाएँ।
- ‘Awaassoft’ पर क्लिक करें (Click on ‘Awaassoft’):
- Homepage पर ‘Awaassoft’ tab पर क्लिक करें।
- ‘FTO Tracking’ या ‘Beneficiary Search’ चुनें (Select ‘FTO Tracking’ or ‘Beneficiary Search’):
- यहाँ आपको ‘FTO Tracking’ या ‘Beneficiary’ का option मिलेगा।
- आप अपनी registration ID का उपयोग करके या नाम से beneficiary list में अपना नाम खोज सकते हैं।
- ‘Beneficiary’ पर क्लिक करने के बाद, आप ‘Search Beneficiary’ या ‘Advanced Search’ का उपयोग कर सकते हैं।
- Registration ID या अन्य विवरण दर्ज करें (Enter Registration ID or Other Details):
- आपको अपना Registration ID दर्ज करना होगा, या आप अपने राज्य, जिले, ब्लॉक, पंचायत और नाम का उपयोग करके भी खोज सकते हैं।
- Status देखें (View Status):
- आपका आवेदन status या लाभार्थी सूची में आपकी स्थिति प्रदर्शित होगी। यह आपको installments released और house construction progress के बारे में भी जानकारी दे सकता है।
Status Tracking क्यों महत्वपूर्ण है? (Why is Status Tracking Important?)
- जानकारी प्राप्त करना (Getting Information): यह आपको आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित रखता है।
- समस्याओं की पहचान (Identifying Issues): यदि आपके आवेदन में कोई समस्या है या वह stuck है, तो आप इसका पता लगा सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
- Proactive Approach (सक्रिय दृष्टिकोण): यह आपको अधिकारियों से संपर्क करने या आवश्यक documents submit करने के लिए प्रेरित करता है यदि कुछ और चाहिए।
अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से track करते रहना आपको informed रखता है और आपके सपनों के घर के करीब लाता है।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कुछ खास बातें और टिप्स (Some Special Points and Tips Related to Pradhan Mantri Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का अधिकतम लाभ उठाने और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और टिप्स जानना ज़रूरी है:
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महत्वपूर्ण बातें (Important Points)
- योजना की अवधि (Scheme Tenure): PMAY-U के तहत CLSS component मूल रूप से 31 मार्च 2022 तक था, लेकिन EWS और LIG के लिए इसे बढ़ाया गया था। MIG के लिए यह 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था। हालांकि, AHP और BLC जैसे अन्य components अभी भी जारी हैं। PMAY-G की अवधि भी बढ़ाई गई है। हमेशा official website (pmaymis.gov.in और pmayg.nic.in) पर नवीनतम updates और deadlines की जाँच करें।
- महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment): यह योजना महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि घर का स्वामित्व परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होना अनिवार्य है (जब तक कि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य न हो)। यह महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर financial security और empowerment प्रदान करता है।
- आधार की अनिवार्यता (Aadhaar Mandatory): PMAY के लिए Aadhaar number अनिवार्य है। यह योजना की पारदर्शिता (transparency) और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- एक बार का लाभ (One-Time Benefit): PMAY का लाभ जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त की है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
- तकनीकी सहायता (Technical Assistance): PMAY-G के तहत, घर के निर्माण के लिए technical assistance भी प्रदान की जाती है ताकि घर की गुणवत्ता अच्छी हो और वह सुरक्षित हो।
- शिकायत निवारण (Grievance Redressal): यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आती है या आपके पास कोई शिकायत है, तो आप PMAY की official website पर उपलब्ध helpline numbers या grievance redressal mechanism का उपयोग कर सकते हैं।
सफल आवेदन के लिए टिप्स (Tips for a Successful Application)
- पात्रता की जाँच करें (Check Eligibility Thoroughly): आवेदन करने से पहले, सभी eligibility criteria को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप उन्हें पूरा करते हैं। अपात्र होने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
- सभी दस्तावेज़ तैयार रखें (Keep All Documents Ready): आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक documents (पहचान प्रमाण, आय प्रमाण, पते का प्रमाण, संपत्ति के दस्तावेज़, आदि) की original और photocopies तैयार रखें।
- सही जानकारी भरें (Fill Correct Information): आवेदन form में सभी जानकारी सही और सटीक भरें। कोई भी गलत या अधूरी जानकारी आपके आवेदन में देरी कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।
- Online Portal का उपयोग करें (Utilize the Online Portal): यदि आप online apply करने में सहज हैं, तो PMAY official website का उपयोग करें। यह प्रक्रिया को fast और transparent बनाता है।
- Bank से संपर्क करें (Contact Banks/HFCs for CLSS): यदि आप CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सीधे अपने पसंदीदा बैंक (bank) या Housing Finance Company (HFC) से संपर्क करें। वे आपको loan और subsidy process के बारे में विस्तार से समझाएंगे।
- Gram Panchayat/Local Authority से जुड़ें (Connect with Gram Panchayat/Local Authority for PMAY-G): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अपने ग्राम पंचायत या स्थानीय विकास अधिकारी से संपर्क करें ताकि beneficiary list में आपका नाम सुनिश्चित हो सके और प्रक्रिया को समझा जा सके।
- जागरूक रहें (Stay Informed): PMAY से संबंधित नवीनतम updates, notifications और guidelines के लिए नियमित रूप से official website देखते रहें।
- धोखाधड़ी से सावधान (Beware of Frauds): किसी भी ऐसे व्यक्ति या agent से सावधान रहें जो आपसे PMAY के तहत job या त्वरित benefit दिलाने का वादा करके पैसे मांगता है। PMAY एक सरकारी योजना है और इसकी प्रक्रिया पारदर्शी है। कोई भी अधिकारी आपसे सीधे पैसे नहीं मांगता।
इन विशेष बातों और टिप्स को ध्यान में रखकर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं और अपने सपनों का घर पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। यह योजना आपको सिर्फ चार दीवारें नहीं देती, बल्कि एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य का वादा करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs): प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आपके सवाल (Frequently Asked Questions: Your Queries Related to Pradhan Mantri Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक बड़ी और महत्वपूर्ण scheme है, और इससे जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होते हैं। यहाँ कुछ सबसे आम प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिए गए हैं जो आपकी सभी शंकाओं को दूर करने में मदद करेंगे।
1. PMAY योजना कब तक लागू है? (Till when is the PMAY scheme applicable?)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) component को EWS (Economically Weaker Section) और LIG (Low Income Group) श्रेणियों के लिए 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था। MIG I और MIG II के लिए CLSS component 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था। हालांकि, PMAY-U के अन्य components जैसे Affordable Housing in Partnership (AHP) और Beneficiary-Led Construction/Enhancement (BLC) अभी भी जारी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को भी मार्च 2024 से आगे बढ़ाया गया है। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए हमेशा PMAY की official websites (pmaymis.gov.in और pmayg.nic.in) पर जारी होने वाले notifications की जाँच करें।
2. क्या मैं एक ही समय में PMAY-U और PMAY-G दोनों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? (Can I apply for both PMAY-U and PMAY-G simultaneously?)
नहीं, आप PMAY-U (शहरी) और PMAY-G (ग्रामीण) दोनों के लिए एक साथ आवेदन नहीं कर सकते। ये दो अलग-अलग योजनाएँ हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों (शहरी और ग्रामीण) की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। आपको यह चुनना होगा कि आप किस क्षेत्र में आवास प्राप्त करना चाहते हैं और उसी के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, पूरे भारत में आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई pucca house नहीं होना चाहिए।
3. PMAY के तहत मुझे कितनी सब्सिडी मिल सकती है? (How much subsidy can I get under PMAY?)
PMAY के तहत सब्सिडी की राशि आपकी आय श्रेणी पर निर्भर करती है:
- EWS (वार्षिक आय ₹3 लाख तक): ₹6 लाख तक के loan amount पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी (अधिकतम सब्सिडी राशि लगभग ₹2.67 लाख)।
- LIG (वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक): ₹6 लाख तक के loan amount पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी (अधिकतम सब्सिडी राशि लगभग ₹2.67 लाख)।
- MIG I (वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹12 लाख तक): ₹9 लाख तक के loan amount पर 4% की ब्याज सब्सिडी (अधिकतम सब्सिडी राशि लगभग ₹2.35 लाख) – यह component 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था।
- MIG II (वार्षिक आय ₹12 लाख से ₹18 लाख तक): ₹12 लाख तक के loan amount पर 3% की ब्याज सब्सिडी (अधिकतम सब्सिडी राशि लगभग ₹2.30 लाख) – यह component भी 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था।
यह सब्सिडी upfront प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ है कि यह आपके loan amount से काट ली जाती है, जिससे आपकी EMI कम हो जाती है।
4. क्या PMAY सब्सिडी सीधे मेरे Bank Account में आती है? (Does PMAY subsidy come directly into my bank account?)
नहीं, CLSS के तहत ब्याज सब्सिडी सीधे आपके Bank Account में नहीं आती। यह सब्सिडी राशि National Housing Bank (NHB) या Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (Central Nodal Agencies – CNAs) द्वारा आपके Home Loan प्रदाता बैंक या Housing Finance Company (HFC) को जारी की जाती है। बैंक/HFC इस सब्सिडी राशि को आपके outstanding principal loan amount से काट लेते हैं। इससे आपकी प्रभावी loan amount कम हो जाती है, और नतीजतन, आपकी मासिक EMI भी कम हो जाती है।
5. क्या मेरा भाई या बहन PMAY के तहत अलग से आवेदन कर सकते हैं यदि हम एक ही परिवार में रहते हैं? (Can my brother or sister apply separately under PMAY if we live in the same family?)
PMAY की परिभाषा के अनुसार, एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यदि आपके भाई या बहन विवाहित हैं, तो वे एक अलग परिवार इकाई माने जाएंगे और वे PMAY के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे सभी eligibility criteria को पूरा करते हों और उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई pucca house न हो। यदि वे अविवाहित हैं और आपके साथ रहते हैं, तो उन्हें आपके परिवार का हिस्सा माना जाएगा और वे अलग से आवेदन नहीं कर सकते।
6. अगर मेरे पास ज़मीन है, तो क्या मैं PMAY का लाभ उठा सकता हूँ? (If I own land, can I avail PMAY benefits?)
हाँ, यदि आपके पास अपनी ज़मीन है, तो आप PMAY-Urban के Beneficiary-Led Construction (BLC) या Beneficiary-Led Enhancement (BLC-E) components के तहत लाभ उठा सकते हैं।
- BLC: यदि आपके पास अपनी ज़मीन है और आप उस पर नया घर बनाना चाहते हैं।
- BLC-E: यदि आपके पास पहले से ही कच्चा घर है और आप उसे pucca house में सुधारना या विस्तार करना चाहते हैं। इन दोनों components के तहत, केंद्र सरकार ₹1.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपको अन्य सभी eligibility criteria को पूरा करना होगा।
7. PMAY के तहत घर का स्वामित्व किसके नाम पर होता है? (In whose name is the house ownership under PMAY?)
PMAY के तहत निर्मित या अधिग्रहित घरों का स्वामित्व परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर होना अनिवार्य है। यह योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो महिलाओं के empowerment को बढ़ावा देता है। हालाँकि, यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, तो घर का स्वामित्व परिवार के पुरुष मुखिया के नाम पर हो सकता है।
8. क्या मैं PMAY के तहत दूसरा घर खरीद सकता हूँ? (Can I buy a second house under PMAY?)
नहीं, PMAY एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पहली बार घर खरीदने वालों (first-time homebuyers) या उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनके पास कोई pucca house नहीं है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) के नाम पर पहले से ही भारत में कोई pucca house है, तो आप PMAY के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
9. PMAY-ग्रामीण के लिए लाभार्थी का चयन कैसे होता है? (How are beneficiaries selected for PMAY-Gramin?)
PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए लाभार्थियों का चयन Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। SECC data उन परिवारों की पहचान करता है जो बेघर हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, या वंचित श्रेणी में आते हैं। इस सूची को ग्राम सभा (Gram Sabha) में रखा जाता है, जहाँ इसकी सामाजिक लेखा परीक्षा (social audit) की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले। ग्राम सभा की पुष्टि के बाद ही लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इस योजना के लिए स्वयं आवेदन करने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है।
9. PMAY-ग्रामीण के लिए लाभार्थी का चयन कैसे होता है? (How are beneficiaries selected for PMAY-Gramin?)
PMAY-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए लाभार्थियों का चयन Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। SECC data उन परिवारों की पहचान करता है जो बेघर हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, या वंचित श्रेणी में आते हैं। इस सूची को ग्राम सभा (Gram Sabha) में रखा जाता है, जहाँ इसकी सामाजिक लेखा परीक्षा (social audit) की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबसे ज़रूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले। ग्राम सभा की पुष्टि के बाद ही लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। इस योजना के लिए स्वयं आवेदन करने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है।
10. क्या मैं PMAY के तहत बने घर को बेच सकता हूँ? (Can I sell the house built under PMAY?)
हाँ, एक बार जब आपको PMAY के तहत घर आवंटित हो जाता है और आप उसके मालिक बन जाते हैं, तो आप उसे बेच सकते हैं। हालाँकि, CLSS (Credit Linked Subsidy Scheme) के मामले में, यदि आपने loan का भुगतान पूरा होने से पहले घर बेच दिया और आप सब्सिडी के लिए पात्र नहीं रहते, तो बैंक सब्सिडी राशि वापस ले सकते हैं। इस संबंध में आपको अपने loan agreement और bank/HFC से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। योजना का प्राथमिक उद्देश्य लाभार्थियों को दीर्घकालिक आवास समाधान प्रदान करना है, न कि निवेश के अवसर।
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